20 साल पुराने बैंक घोटाले में 3 अधिकारियों को 3 साल
की सजा! CBI ने 2004 में
दर्ज किया था मुकदमा
कानपुर: 20 साल पुराने बैंक घोटाले में गुरुवार को सीबीआई के विशेष
न्यायाधीश ने पंजाब एंड सिंध बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित तीन लोगों को
दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई और 5.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
आरोपियों ने जाली आईबीआर का इस्तेमाल कर
66.89 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी।
सीबीआई ने 2004 में दर्ज किया था मामला
कानपुर की एक निजी कंपनी के मालिक के
साथ मिलकर बैंक अधिकारियों ने षड्यंत्र रचा था। जाली आईबीआर का इस्तेमाल कर उक्त
खाते में 66.89 लाख रुपये जमा कर दिए गए थे।
2007 में
CBI ने दाखिल की थी चार्जशीट
मामले की जांच के बाद सीबीआई ने 25
जुलाई 2007 को तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट
दाखिल की थी।
न्यायालय ने सुनाया फैसला
लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को विशेष न्यायाधीश सीबीआई, लखनऊ ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 5.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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