कानपुर देहात में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला 20 साल की कैद में, 55 हजार का जुर्माना
आरोपी राहुल कश्यप ने 16 मार्च 2020 को गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव में
रहने वाली एक दलित किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना
की जानकारी होने पर पीड़िता के पिता ने राहुल कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद किया और उसका मेडिकल परीक्षण
कराया।
अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान
के आधार पर राहुल कश्यप को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस
पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया,
जिसमें से आधी राशि पीड़िता को मानसिक हर्जाना के रूप में दी
जाएगी। यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भी
भुगतनी होगी।
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यह फैसला उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश
है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं। यह दर्शाता है कि कानून ऐसे अपराधियों को
कड़ी सजा देगा और पीड़ितों को न्याय दिलाएगा।
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