आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज सुनाई जाएगी सजा
कानपुर में डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। आज कोर्ट में उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा।
कोर्ट में बहस और सजा का ऐलान
एमपीएमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी समेत सभी आरोपियों को आज तलब किया है। इरफान सोलंकी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जबकि बाकी आरोपियों को पुलिस कोर्ट में लेकर आई। कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस पूरी हो चुकी है। अभियोजन पक्ष ने दोषियों को अधिकतम सजा और जुर्माना लगाने की मांग की है, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपियों को निर्दोष बताते हुए बचाव की दलील दी है। कोर्ट शाम 5:30 से 6 बजे के बीच सजा का ऐलान करेगी।
दोषियों के भाई का बयान
सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने कोर्ट में कहा कि ये मामला फर्जी है और वे बेगुनाह हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इंसाफ जरूर होगा और सच्चाई सामने आएगी।
यह मामला 8 नवंबर 2022 का है, जब जाजमऊ थाना क्षेत्र में डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगा दी गई थी। इस घटना के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 22 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में आत्मसमर्पण किया था।
3 जून को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने इरफान सोलंकी, रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, और शौकत अली को आईपीसी की धारा 147, 323, 436, 427 और 506 के तहत दोषी करार दिया था, जबकि धारा 386 और 120 बी में उन्हें दोषमुक्त कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे और 300 पन्नों के सबूत पेश किए गए थे।
अब देखना होगा कि कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या आता है। अगर आरोपियों को कड़ी सजा मिलती है, तो यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा, वहीं अगर सजा कम होती है, तो बचाव पक्ष की जीत मानी जाएगी।
0 टिप्पणियाँ